विद्यालय मैनेजमेंट अभिभावकों से तो बहुत कुछ लिखवा लेता है ....तो ..... क्यों नहीं विद्यालय अभिभावकों को इस बात की लिखित गारन्टी दे कि-

........मृत्यु होने पर ---------------- १०,०००००/-
........गंभीर चोट लगने पर -------- १०००००/-
........सामान्य चोट पर
........इलाज़ के खर्च के साथ --------१००००/- बतौर मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी होगा I"
इस प्रकार का बॉण्ड विद्यालय की ओर से एडमिशन के शुल्क जमा करते ही दिया जाना चाहिए I आप मित्रों की क्या राय है .... ये इसलिए भी व्यावहारिक है कि .... विद्यालय बहुत अधिक शुल्क लेता है तो मुआवज़े की राशि देने में क्या हर्ज़ है I
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